महिला बहुल सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की “नंदिनी सहकार” योजना खास तौर पर बनाई गई है। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं सहकारी समितियों को मिलता है जिनमें कम से कम आधी प्राथमिक सदस्य महिलाएं हों।
महिला सहकारी समितियों के लिए व्यापक सहायता
6 फरवरी 2024 की एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वे सहकारी समितियां जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा प्रवर्तित हैं या जिनमें महिलाएं सदस्य के तौर पर शामिल हैं, NCDC से सहायता ले सकती हैं। 31 मार्च 2023 तक NCDC कुल 5,714.81 करोड़ रुपये की सहायता महिला सहकारी समितियों को दे चुका था, जिसमें 2020-21 में 800.36 करोड़ रुपये, 2021-22 में 1,319.52 करोड़ रुपये और 2022-23 में 1,437 करोड़ रुपये शामिल हैं।
नंदिनी सहकार योजना की खास शर्तें
इस योजना के तहत आवेदक सहकारी समिति में कम से कम 50 प्रतिशत प्राथमिक सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, और समिति कम से कम तीन महीने से परिचालन में होनी चाहिए। नई और नवाचार वाली गतिविधियों के लिए ऋण की ब्याज दर पर 2 प्रतिशत की छूट मिलती है, जबकि अन्य सामान्य गतिविधियों के लिए 1 प्रतिशत ब्याज छूट उपलब्ध है।
स्वयं शक्ति सहकार योजना भी जुड़ी
इसके साथ ही “स्वयं शक्ति सहकार योजना” के तहत कृषि साख सहकारी समितियां महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सीधे ऋण देने का काम करती हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं तक वित्तीय सहायता और आसानी से पहुंच पाती है।
किन क्षेत्रों में मिलती है सहायता
अनाज प्रसंस्करण, फसल रोपण, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, डेयरी, पशुपालन, भंडारण, कताई मिल, हथकरघा, जूट, पावरलूम बुनाई और युवा उद्यमिता जैसी कई गतिविधियों में महिला सहकारी समितियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
आवेदन के लिए क्या करें
महिला बहुल सहकारी समितियां अपने राज्य सहकारिता विभाग और NCDC के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। पात्रता जांचने के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क करना जरूरी है, क्योंकि शर्तें समय-समय पर अपडेट होती रहती हैं।
स्रोत एवं संदर्भ
- PIB — “NCDC for development of Women Cooperative Societies”
- News on Air — “Government Provides Financial Assistance to Cooperative Societies Exclusively Promoted by Women- HM Amit Shah”
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